होशियारपुर, 6 अक्तूबर:
नगर निगम होशियारपुर की कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय निकाय विभाग की ओर से आम जनता को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लोगों को बिना ब्याज और जुर्माने के एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा दी गई थी। यह स्कीम पहले 31 जुलाई 2025 तक लागू थी, परंतु लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाई गई थी।
वर्तमान में विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 50 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज सहित टैक्स जमा करवाने की सुविधा दी जा रही है।
कमिश्नर नगर निगम ने बताया कि अभी भी कई संपत्ति करदाता अपने घर, दुकान और अन्य संस्थानों का बकाया टैक्स जमा नहीं करवा पाए हैं। इस पर नगर निगम होशियारपुर द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए 112-ए और 138-सी के नोटिस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। अब तक 112-ए के 7 नोटिस और 138-सी के 7 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 डिफाल्टरों ने अपना टैक्स जमा करवा दिया है।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में 112-ए के तहत 7 दिन का समय दिया जाता है, और यदि करदाता टैक्स जमा नहीं करवाता तो 138-सी का नोटिस दिया जाता है, जिसका समय भी 7 दिन का होता है। यदि 138-सी नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करवाया जाता, तो संबंधित संपत्ति को सील कर दिया जाता है।
कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं और तय समय में टैक्स न भरने वालों की संपत्तियों को सील किया जाएगा। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की कि वे अपनी संपत्तियों का बकाया टैक्स शीघ्र जमा करवाएं ताकि किसी कानूनी कार्रवाई या असुविधा से बचा जा सके।

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