सोमवार, 27 अक्टूबर 2025

13 दिसंबर को जिला एवं उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश


13 दिसंबर को जिला एवं उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

होशियारपुर, 27 अक्टूबर:
पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एसएएस नगर के सदस्य सचिव के दिशा-निर्देशानुसार जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर द्वारा वर्ष 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर, 2025 को जिला स्तर और सब-डिवीजन स्तर पर किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजिंदर अग्रवाल ने बताया कि इस लोक अदालत में सिविल मामले, किराया मामले, एमएसीटी मामले, आपराधिक शमनीय मामले, राजस्व मामले, 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, पारिवारिक मामले, श्रम मामले, बैंक मामले (लंबित और प्री-लिटिगेटिव), टेलीकॉम कंपनियों के मामले, पानी के बिल (गैर-शमनीय को छोड़कर), बिजली बिल (गैर-शमनीय को छोड़कर) आदि के निपटारे से संबंधित मामले रखे जाएंगे और इस लोक अदालत में निपटान के लिए लंबित और प्री-लिटिगेटिव दोनों प्रकार के मामले रखे जाएंगे।
उन्होंने अपील की कि लोक अदालतों में अधिक से अधिक मामले दर्ज कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि इससे समय और धन की बचत होती है और इन लोक अदालतों के निर्णयों को सिविल डिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

 

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