सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

डिप्टी कमिश्नर ने पटाखों की बिक्री के लिए 57 अस्थायी लाइसेंस किए जारी- वीडियोग्राफी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाल कर जारी किए गए लाइसेंस




होशियारपुर, 6 अक्टूबरः डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर आशिका जैन ने इस वर्ष दीवाली के त्यौहार के दौरान रिटेल में पटाखे बेचने संबंधी ड्रा के माध्यम से जिले में 57 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के मीटिंग हाल में वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरी ड्रा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करवाई गई। इस दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) अमरबीर कौर भुल्लर व सहायक कमिश्नर परमप्रीत सिंह भी मौजूद थे।

                डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पूरे जिले से 858 प्रार्थना पत्र सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त हुए थे और आज ड्रा के माध्यम से 57 अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के ड्रा निकले हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वे जी.एस.टी संबंधी कैजूअल रजिस्ट्रेशन कराधान विभाग में करवाएं। उन्होंने बताया कि यह अस्थायी लाइसेंस केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही पटाखे बेचने के लिए जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से 22 सितंबर 2023 में जारी हिदायतों का पूरी तरह से पालन करने, पटाखे बेचने वाले स्थानों पर स्टालों की बनावट व सुरक्षा नियमों संबंधी भी विस्तार से जानकारी दी।

                डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस व निश्चित किए गए स्थानों के अलावा यदि कोई पटाखा विक्रेता पटाखे बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पटाखों को 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बेचा जा सकता है। उन्होंने सभी एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज को हिदायत देते हुए कहा कि वे यकीनी बनाएंगे कि उनके उपमंडल में सिर्फ निर्धारित स्थान पर ही पटाखें बिकें। उन्होंने कहा कि एस.डी.एम्ज रुटीन में चैकिंग कर यकीनी बनाएंगे कि निर्धारित स्थान पर सिर्फ अस्थायी तौर पर लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति ही पटाखें बेचें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज इसके लिए जिम्मेदारी माने जाएंगे।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि आज निकाले ड्रा में उप मंडल होशियारपुर में दशहरा ग्राउंड(नई आबादी) के लिए 16, जिला परिषद मार्किट(अड्डा माहिलपुर) के लिए 5, रोशन ग्राउंड होशियारपुर के लिए 4,  रामलीला ग्राउंड हरियाना के लिए 4, बुल्लोवाल खुले स्थान के लिए 1, चब्बेवाल खुले स्थान के लिए 1 ड्रा निकाला गया। उप मंडल गढ़शंकर में मिलेट्री ग्राउंड गढ़शंकर के लिए 5, माहिलपुर-फगवाड़ा रोड पर स्थित नगर पंचायत माहिलपुर के मालिकाना वाले स्थान के लिए 2 व कोट फतूही से बिंजो रोड पर पड़े खाली स्थान के लिए 1 ड्रा निकाले गए।  उप मंडल दसूहा में महर्षि वाल्मीकि पार्क के लिए 2, ब्लाक समिति स्टेडियम दसूहा के लिए 1, दशहरा ग्राउंड गढ़दीवाला के लिए के लिए 3 ड्रा निकाले गए।  

उप मंडल टांडा के लिए शिमला पहाड़ी पार्क उड़मुड़ में 3 व सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के टांडा के ग्राउंड के लिए 2 ड्रा निकाले गए। उप मंडल मुकेरियां में दशहरा ग्राउंड मुकेरियां के लिए 3,  दशहरा हाजीपुर के लिए 2, नर्सरी ग्राउंड सैक्टर-3 तलवाड़ा के लिए 1 व दशहरा ग्राउंड दातारपुर के लिए 1 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

                डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर जिले में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी के लिए दिन और समय तय कर दिया है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को दीवाली के दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, 5 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक तथा 25-26 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर (मध्यरात्रि) को नए साल के अवसर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें और धार्मिक स्थल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी उपमंडल मजिस्ट्रेटों, इलाका मजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
 

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