31 अक्टूबर तक संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज और जुर्माने पर 50% की छूट
- संपत्ति कर काउंटर शनिवार और रविवार को भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे।
होशियारपुर, 24 अक्टूबर:
नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' शुरू की है, जिसमें 31 जुलाई तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी और बाद में इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया और अब 50 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने पर छूट के साथ 31 अक्टूबर तक वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए नगर निगम के काउंटर इस शनिवार और रविवार, 25 और 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। इसलिए शहरवासी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही, उन्होंने आगे बताया कि जो बड़े संपत्तिकर बकाएदार अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं और नोटिस अवधि में संपत्तिकर जमा न करवाने वाले बकाएदारों की संपत्ति सील की जा रही है। इसलिए सभी संपत्तिकर बकाएदार जल्द से जल्द अपना संपत्तिकर जमा करवा दें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
- संपत्ति कर काउंटर शनिवार और रविवार को भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे।
होशियारपुर, 24 अक्टूबर:
नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' शुरू की है, जिसमें 31 जुलाई तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी और बाद में इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया और अब 50 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने पर छूट के साथ 31 अक्टूबर तक वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए नगर निगम के काउंटर इस शनिवार और रविवार, 25 और 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। इसलिए शहरवासी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही, उन्होंने आगे बताया कि जो बड़े संपत्तिकर बकाएदार अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं और नोटिस अवधि में संपत्तिकर जमा न करवाने वाले बकाएदारों की संपत्ति सील की जा रही है। इसलिए सभी संपत्तिकर बकाएदार जल्द से जल्द अपना संपत्तिकर जमा करवा दें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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